भोपाल, 25 नवंबर (आईएएनएस)। मध्यप्रदेश में धर्मातरण और जोर जबरदस्ती से होने वाले विवाहों की रोकथाम के लिए धर्म स्वातं˜य विधेयक-2020 के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस विधेयक को जल्दी ही कैबिनेट में रखा जाएगा और फिर विधानसभा में पेश किया जाएगा।
राज्य के गृह, विधि-विधायी मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने मंत्रालय में बुधवार को मंत्रालय में धर्म स्वातं˜य विधेयक-2020 के मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए संबद्ध विभागीय अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विधेयक में किए जाने वाले प्रावधानों के सभी बिंदुओं का समग्र रूप से तथ्यात्मक विश्लेषण सुनिश्चित किया जाए।
डॉ. मिश्रा ने बताया कि विधेयक को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके बाद विधेयक को कैबिनेट में रखा जाएगा। कैबिनेट से पारित होने के बाद विधेयक को विधानसभा के अगले सत्र में पेश किया जाएगा।
डॉ. मिश्रा का कहना है कि धर्म स्वातं˜य विधेयक के ड्राफ्ट में बहला-फुसलाकर, डरा-धमकाकर धर्मातरण के लिए विवाह करने पर 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इस तरह की शादी-निकाह कराने वाले धर्मगुरु, काजी-मौलवी, पादरी को भी पांच साल की सजा होगी। ऐसी शादियां कराने वाली संस्थानों का पंजीयन भी निरस्त किया जाएगा।
एसएनपी/एसजीके
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